लॉक डाउन से अनलॉक की तरफ़ पहला क़दम

लॉक डाउन से अनलॉक की तरफ़ पहला क़दम

लॉक डाउन लागू करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कोरोना के ख़िलाफ़ जंग का नाम दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महाभारत युध्द 21 दिन में जीता गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि कोरोना, कौरवों से ज़्यादा पावरफुल साबित हुआ है। 68 दिन बीत जाने के बाद भी जंग जारी है, जीत का ऐलान तो बहुत दूर की बात है। (बिलाल ख़िलजी, डेस्क एडिटर)

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन को 68 दिन हो गये हैं। इन 68 दिनों में सबसे ज़्यादा बुरी हालत देश की अर्थव्यवस्था की हुई है, जो पहले ही बदहाल हो रही थी। हाल ही में सरकार ने राहत कम रिफॉर्म पैकेज का ऐलान किया है। इसकी कामयाबी के लिये लॉक डाउन से बाहर निकलना ज़रूरी है। अब सरकार ने इसकी दिशा में पहला क़दम बढ़ाया है और इसे अनलॉक-1 का नाम दिया है। 8 जून 2020 से लागू होने वाले इस पहले चरण में क्या-क्या होगा? आइये जानते हैं।

01. फेस कवर ज़रूरी होगा

गृह मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान सभी को अपने चेहरे को ढंकना ज़रूरी होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि लोग घर में बने मास्क या गमछे का प्रयोग भी कर सकते हैं।

02. फिज़िकल डिस्टैंसिंग रखनी होगी

लोगों को एक दूसरे के बीच दो गज (6 फिट) की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

03. भीड़ जुटाने पर रोक

ज़्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना और समारोह करना, पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगा। शादी के लिए जहाँ 50 मेहमानों की अनुमति दी गई है वहीं मौत-मय्यत में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

04. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना

केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो उस पर राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक जुर्माना लगाया जाएगा।

05. नशीली चीज़ों के सार्वजनिक उपभोग पर पाबंदी रहेगी

शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि
पदार्थों का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

06. वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा

गृह मंत्रालय ने कहा है कि जितना हो सके कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए और अभी कार्यालयों में ज़्यादा लोगों को इकट्ठा न किया जाए।

07. रोटेशन सिस्टम

जिन जगहों पर वर्क फ्रॉम होम मुमकिन न हों उन कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और अन्य स्थानों पर रोटेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी बारी बांधकर काम कराया जाए।

08. एहतियात बरतना ज़रूरी होगा

किसी भी कॉमन एरिया में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा।

09. रेगुलर सैनिटाइजेशन

जहां ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं वहां सैनिटाइजेशन नियमित रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। दरवाज़े के हैंडल, जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं, को भी सैनिटाइज करना होगा। कार्यस्थलों पर दो शिफ्टों के बीच में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा।

10. कार्य स्थलों पर भी फिज़िकल डिस्टैंसिंग

कार्यस्थलों पर आपस में पर्याप्त दूरी रखने और एक से अधिक शिफ्टों के बीच में उचित गैप रखने के निर्देश भी दिये हैं। गाइडलाइंस के अनुसार शिफ्ट और लंच ब्रेक के बीच में भी समय होना चाहिए।

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