जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई
एक अच्छी ख़बर! सपा नेता और रामपुर के सांसद आज़म ख़ान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी गेट को तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है।
ग़ौरतलब है कि जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का आदेश रामपुर की एक अदालत ने दो अगस्त को दिया था। हाईकोर्ट ने इस बारे में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।
एसडीएम सदर ने 25 जुलाई 2019 को यूनिवर्सिटी के गेट को अवैध मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी किया था और 3 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद सपा सांसद आजम खां की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए उन्हें सेशन कोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी के मैन गेट को तोड़े जाने का मामला करीब दो साल से सेशन कोर्ट में विचाराधीन था।
2 अगस्त 2021 को सेशन कोर्ट ने गेट तोड़ने के एसडीएम के आदेश को बहाल रखा था लेकिन जुर्माने की रकम घटाकर 1 करोड़ 63 लाख कर दिया था। जुर्माने की राशि की वसूली के लिए पिछले दिनों आजम खां के घर पर नोटिस भी चस्पा की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल सभी अपीलों को खारिज कर दिया था।
सेशन कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर सांसद और जौहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आज़म ख़ान के पास दो विकल्प थे, पहला राजस्व परिषद में अपील और दूसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना जिसमें उन्हें आज बड़ी राहत मिली है।
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सलीम ख़िलजी
एडिटर इन चीफ़
आदर्श मुस्लिम व आदर्श मीडिया नेटवर्क
जोधपुर राजस्थान
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